
Dharmshala College Ragging Kand : धर्मशाला गवर्नमेंट डिग्री College की 19 वर्षीय छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत, परिवार ने रैगिंग, मारपीट और प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई, पढ़ें पूरी रिपोर्ट। ये भी पढ़ें…..Sukanya Samriddhi Yojana 2025: सरकारी योजना
धर्मशाला कॉलेज रैगिंग केस क्या है?
Dharmshala College Ragging Kand : हिमाचल प्रदेश के Dharmshala स्थित Government Degree College की 19 वर्षीय छात्रा पल्लवी की मौत ने एक बार फिर Campus Ragging और यौन उत्पीड़न के खिलाफ देश‑भर में गुस्सा भड़का दिया है। परिवार का आरोप है कि College में साथ पढ़ने वाली तीन छात्राओं द्वारा Ragging और मारपीट, साथ ही एक प्रोफेसर की अश्लील हरकतों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया और यही लगातार तनाव आखिरकार उसकी मौत की वजह बना।
18 सितंबर की घटना और कथित रैगिंग

Dharmshala College Ragging Kand : पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक 18 सितंबर 2025 को कॉलेज कैंपस में पल्लवी के साथ उसके ही सेकंड‑ईयर की तीन महिला सहपाठियों हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने झगड़ा किया। पिता का आरोप है कि इन तीनों ने न सिर्फ पल्लवी के साथ मारपीट की, बल्कि उसे डरा‑धमकाकर चुप रहने की चेतावनी भी दी और अगले दिनों में भी मानसिक रूप से परेशान करती रहीं। यह सब पल्लवी के लिए पहली गंभीर Trauma बना, जिससे वह लगातार डरी‑सहमी रहने लगी और College जाने से घबराने लगी।
प्रोफेसर पर यौन शोषण के आरोप
Dharmshala College Ragging Kand : परिवार की शिकायत में कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार का नाम भी दर्ज है, जिन पर पल्लवी के साथ अश्लील हरकतें करने और अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगा है। Media Reports के अनुसार पल्लवी ने अपने एक Viral video बयान में कहा कि प्रोफेसर उसे “अजीब‑अजीब काम” करने के लिए मजबूर करते थे और Classroom व Campus में अक्सर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। इसी कथित यौन उत्पीड़न और पहले से चल रही Ragging ने उसकी मानसिक स्थिति को और कमजोर कर दिया।
इलाज, आखिरी वीडियो और मौत

Dharmshala College Ragging Kand : लगातार तनाव और डर के चलते पल्लवी की सेहत गिरने लगी और वह गंभीर अवसाद, घबराहट व शारीरिक कमजोरी से जूझने लगी। परिजनों के अनुसार उसे पहले धर्मशाला और हिमाचल के अन्य अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन हालात बिगड़ते गए और आखिर में उसे लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) रेफर करना पड़ा। वहीं 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान पल्लवी की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से उठाने का फैसला किया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है और Medical Records, अस्पतालों की रिपोर्ट, परिवार व सहपाठियों के बयान सहित सभी सबूत एक‑एक कर जुटाए जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कथित Regging और यौन उत्पीड़न की घटनाओं और पल्लवी की मानसिक‑शारीरिक स्थिति के बिगड़ने, फिर मौत के बीच सीधा संबंध कितना मजबूत है।
Social Media, College और Political प्रतिक्रिया
Dharmshala College Ragging Kand : घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा फूटा और कई यूज़र्स ने कॉलेज प्रशासन व पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। कई इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट्स में पल्लवी की कहानी शेयर कर Campus Safety, एंटी‑रैगिंग सेल और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है।
Dharmshala College Ragging Kand : रिपोर्ट्स के मुताबिक College प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे मामले से अवगत हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, साथ ही आंतरिक जांच भी शुरू की गई है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।
FAQs: Dharmshala College Ragging Kand
Q1. पल्लवी कौन थीं और कहां पढ़ती थीं?
A1. पल्लवी 19 वर्षीय छात्रा थीं, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन के सेकंड‑ईयर में पढ़ रही थीं। Dharmshala College Ragging Kand
Q2. परिवार ने किन लोगों पर क्या आरोप लगाए हैं?
A2. परिवार ने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर यौन उत्पीड़न और अश्लील हरकतों, जबकि तीन सहपाठियों हर्षिता, आकृति और कोमोलिका पर रैगिंग, मारपीट और धमकाने के आरोप लगाए हैं।
Q3. पल्लवी की मौत कब और कहां हुई?
A3. उन्हें इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाया गया और अंत में लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिसंबर 2025 को उनकी मौत हो गई।
Q4. पुलिस ने किन धाराओं में केस दर्ज किया है?
A4. धर्मशाला थाने में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 115(2), 3(5) और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग) एक्ट, 2009 की धारा 3 लगाई गई हैं।
Q5. मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?
A5. पुलिस जांच जारी है, मेडिकल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर न्याय की मांग और कॉलेजों में सख्त एंटी‑रैगिंग व्यवस्था की आवाज़ तेज हो रही है।